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खरीदारों के लिए गाइड

उत्तर प्रदेश में सर्किल रेट और स्टांप ड्यूटी

सीधा जवाब

सर्किल रेट वह न्यूनतम मूल्य है जो ज़िला प्रशासन हर इलाक़े की ज़मीन के लिए तय करता है। उत्तर प्रदेश में स्टांप ड्यूटी तय कीमत और सर्किल रेट वाले मूल्य में से जो ज़्यादा हो, उस पर लगती है, और साथ में रजिस्ट्री फ़ीस। अपने गांव का सर्किल रेट IGRSUP पर देखें। मौजूदा ड्यूटी दर हमने अभी IGRSUP से पुष्ट नहीं की है।

मुख्य तथ्य
स्टांप ड्यूटी दरजानकारी अभी सत्यापित नहीं
रजिस्ट्री फ़ीसजानकारी अभी सत्यापित नहीं
महिला खरीदार छूटजानकारी अभी सत्यापित नहीं

आखिरी बार अपडेट: · जांचकर्ता संपादकीय टीम · स्रोत

ड्यूटी कैसे गिनी जाती है?

  1. IGRSUP पर प्लॉट की श्रेणी का सर्किल रेट देखें।
  2. रकबे से गुणा करके सर्किल रेट वाला मूल्य निकालें।
  3. इसमें और तय कीमत में से जो ज़्यादा हो, वह लें।
  4. उस पर स्टांप ड्यूटी दर (जानकारी अभी सत्यापित नहीं) लगाएं और रजिस्ट्री फ़ीस (जानकारी अभी सत्यापित नहीं) जोड़ें।

हिसाब के लिए स्टांप ड्यूटी कैलकुलेटर देखें (अंग्रेज़ी में)।

एक्सप्रेसवे के पास सर्किल रेट क्यों मायने रखता है?

अधिग्रहित ज़मीन का मुआवज़ा सरकारी दरों से जुड़ा होता है, और आपकी ड्यूटी भी इन्हीं पर निर्भर है। रजिस्ट्री में विक्रेता के “एक्सप्रेसवे रेट” का कोई मतलब नहीं: वहां सर्किल रेट और बैनामे की कीमत ही गिनी जाती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

सर्किल रेट कौन तय करता है?

ज़िलाधिकारी के अधीन ज़िला प्रशासन हर इलाक़े और ज़मीन की श्रेणी के लिए सर्किल रेट तय करता है और समय-समय पर बदलता है। खेती, आवासीय और मुख्य सड़क किनारे की ज़मीन के रेट अलग होते हैं, इसलिए सही श्रेणी देखें।

गांव का सर्किल रेट कहां मिलेगा?

IGRSUP पर, जो स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग का पोर्टल है और ज़िलेवार रेट सूची छापता है। ज़िला, तहसील और गांव चुनें। सूची साफ़ न हो तो उप-निबंधक कार्यालय अपने प्लॉट का रेट बता सकता है।

स्टांप ड्यूटी सर्किल रेट पर लगती है या सौदे की कीमत पर?

जो ज़्यादा हो उस पर। अगर सौदा सर्किल रेट वाले मूल्य से कम में हुआ है, तब भी ड्यूटी सर्किल रेट वाले मूल्य पर लगेगी। सौदा ज़्यादा में हुआ है तो ड्यूटी कीमत पर लगेगी।

स्रोत

  1. Stamp and Registration Department, Uttar Pradesh: IGRSUP: registration, circle rates and stamp duty · हमारी टीम ने अभी नहीं जांचा
  2. Government of Uttar Pradesh: Indian Stamp Act, 1899, as applied in Uttar Pradesh (मूल लेख का लिंक अभी दर्ज नहीं) · हमारी टीम ने अभी नहीं जांचा